अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पांडेय की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में जसपुर के चार युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि की सजा और जुर्माना भुगतने का आदेश दिया।
मामला 7 मार्च 2024 का है, जब सल्ट पुलिस ने कालीगांव के पास डोटियाल गांव के निकट चार युवकों—अजय कुमार, अमन, जिशान अंसारी और गौरव कुमार—को 42 किलो गांजे के साथ पकड़ा था। मुकदमा न्यायालय में चला, जिसमें चारों को दोषी पाया गया। अदालत ने अजय को सात माह 18 दिन, अमन को एक साल आठ माह, जिशान को 20 दिन और गौरव को सात माह 16 दिन की सजा के साथ जुर्माना लगाया। चारों पहले ही यह सजा काट चुके हैं। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और टीम ने की।

इस्लाम हुसैन
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