जसपुर के कलियावाला की प्रधान का जाति प्रमाण पत्र निरस्त

महिला की शिकायत पर जिला स्क्रूटनी समिति की कार्रवाई

सामान्य जाति की होने के बावजूद ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप

प्रधानी जाने का खतरा, आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू

जसपुर। कलियावाला गांव की प्रधान की कुर्सी पर संकट गहरा गया है। जिला स्क्रूटनी समिति ने जांच के बाद प्रधान बलजीत कौर पत्नी गुरविंदर सिंह का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। समिति ने पाया – कि वह सामान्य जाति से संबंध रखती हैं, जबकि उन्होंने तथ्य छुपाकर ओबीसी का प्रमाण पत्र बनवाया था। इस कार्रवाई के बाद उनकी प्रधानी पर भी तलवार लटकना तय माना जा रहा है।

ग्राम कलियावाला निवासी सत्येंद्र चौधरी की पत्नी ज्योति चौधरी ने बीते वर्ष पांच जुलाई को एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि ग्राम प्रधान पदं ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था, जबकि बलजीत कौर जट सिख समुदाय से हैं, जिसे उत्तराखंड में ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। आरोप लगाया गया कि फर्जी तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाकर उन्होंने पंचायत चुनाव में नामांकन किया और चुनाव जीत गईं। शिकायत के बाद मामला जिला स्क्रूटनी समिति के समक्ष पहुंचा। समिति ने दोनों पक्षों को सुनने के साथ ही उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों की गहन जांच की। जांच में सामने आया कि बलजीत कौर ने समिति के समक्ष अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विभिन्न दस्तावेजों और शपथ पत्रों में उनकी जाति अलग-अलग दर्शाई गई, जबकि जाट जाति का कोई वैध प्रमाण भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इन तथ्यों के आधार पर समिति ने बीते वर्ष चार जुलाई को जारी किया गया बलजीत कौर का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया।

चुनाव संबंधी आगे की प्रक्रिया अलग से चलेगी

जिला स्क्रूटनी समिति में डीएम नितिन भदौरिया, एडीएम पंकज उपाध्याय, एसडीएम अभय प्रताप और जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध शामिल रहे। एसडीएम अभय प्रताप ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के बाद चुनाव संबंधी आगे की प्रक्रिया अलग से चलेगी। वहीं बीडीओ केके कांडपाल ने बताया कि वर्तमान में बलजीत कौर ग्राम कलियावाला की प्रधान हैं। दूसरी ओर शिकायतकर्ता ज्योति चौधरी ने अपने पत्र में राजस्व कर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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