अदालत ने धोखाधड़ी कर मकान बेचने के आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये

बारह साल पहले बिका मकान दोबारा 5.90 लाख में बेच दिया

काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूडि) जसपुर की अदालत ने धोखाधड़ी कर मकान बेचने के आरोपी के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जसपुर के ग्राम मेघवाला निवासी रूबीना परवीन पत्नी शाहनवाज खान ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि उसने अपने गांव निवासी अर्जुन सिंह से उसका मकान 20 नवंबर 2024 को 5,90,000 रुपये में खरीदा था। बताया कि अर्जुन सिंह ने उससे मकान 11 महीने के लिए किराए पर लिया।
आरोप लगाया कि जब उसने नवंबर 2025 में मकान खाली करने के लिए कहा तो अर्जुन सिंह टाल मटोल करने लगा। बाद में पता चला कि अर्जुन सिंह ने मकान को 7 अगस्त 2013 को जसवीर कौर पत्नी जरनैल सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर जसपुर को बेच दिया था। रूबीना परवीन ने बताया कि उसने इस धोखाधड़ी के संबंध में जसपुर थाना में तहरीर सौंपी लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। तब उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जूडि) जहां आरा अंसारी की अदालत ने कोतवाली जसपुर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।

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