हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न कराने डीएम ने दिये आदेश

रुद्रपुर, 21 फरवरी, 2026- जनपद ऊधमसिंहनगर में वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा जनपद के समस्त परीक्षा केंन्द्रो एवं उनके चारों ओर 100 गज की परिधि में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गई है।

संयुक्त मजिस्ट्रेट मनीष बिष्ट, राहुल शाह, ऋचा सिंह, अमृता शर्मा, अभय प्रताप सिंह, गौरव पाण्डे, रविंद्र जुवाठा एवं तुषार सैनी ने कहा कि परीक्षा केंन्द्रो व उसके 100 गज की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर बाहर भी कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, यह प्रतिबंध परीक्षा देने वाले छात्रों एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों/ अधिकारियों/सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति नकल करने व नकल कराने में मदद नहीं करेगा, परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, सैलुलर फोन/मो0 फोन तथा पेपर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार एवं लाठी डंडा नहीं ले जायेगा किन्तु यह प्रतिबन्ध सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, पुलिस, पी०एस०सी० बलो पर लागू नहीं होगा। पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति परीक्षा केंद्र की परिधि के अंदर या आस-पास किसी समय परियोजन हेतु एकत्र नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र की परिधि के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के परिधि के अंदर किसी भी प्रकार के नारे आदि का प्रयोग नहीं लगायेगा और न ही किसी राजकीय व सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि नहीं पहुँचाएगा।

उन्होंने कहा की यह आदेश परीक्षा केंन्द्रो के क्षेत्रान्तर्गत/परिधि में परीक्षा की समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघन करेगा तो उसका यह कृत्य भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष आदेश का उलघंन पाये जाने पर भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

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