जसपुर। घर में घुसकर मारपीट एवं छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने अधिवक्ता समेत चार लोगों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। छह वर्ष पहले ग्राम ध्याननगर निवासी एक महिला ने गांव के रविराज, उसके भाई अंचल कुमार, गांव के अभिषेक, सुधीर पर घर में घुसकर मारपीट कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं दिनेश कुमार शर्मा एवं उनके सहायक संजय कुमार शर्मा ने अपने-अपने तर्क पेश किए। तर्कों को सुनने, गवाह, सबूतों के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी ने आरोपियों पर लगाये गए आरोपों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अधिवक्ता रवि राज ने बताया कि उन्हे एवं उनके साथियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।

इस्लाम हुसैन
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