रुद्रपुर। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को चार लाख का मुआवजा मिलेगा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने बीमा कंपनी को 45 दिन के अंदर मुआवजे की धनराशि देने का आदेश दिया है। इसके अलावा उपचार पर हुए खर्च की मद में 81,832 रुपये भी देने होंगे।
15 अगस्त 2018 में गदरपुर के ग्राम मसीत निवासी मोहम्मद अनीश सकैनिया मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान बाजपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में अनीश को गंभीर चोटें आईं और चिकित्सकीय जांच में करीब 40 प्रतिशत शारीरिक दिव्यांगता पाई गई। मामले की सुनवाई के दौरान विपक्षी बीमा कंपनी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने तकनीकी आधार पर मुआवजा देने से बचने की कोशिश की। कंपनी का तर्क था कि दुर्घटना के समय वाहन का वैध फिटनेस और परमिट नहीं था इसलिए वह भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने सभी साक्ष्यों और दस्तावेज का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि वाहन का अस्थायी पंजीकरण वैध था और दुर्घटना के समय ट्रक खाली था जिससे परमिट उल्लंघन का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना चालक की लापरवाही का परिणाम थी जिसने एक व्यक्ति के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अदालत ने बीमा कंपनी को याचिकाकर्ता को शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा और उपचार पर हुए खर्च के मद में 481,832 रुपये अदा करने का आदेश दिया है।

इस्लाम हुसैन
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