नई दिल्ली, भारत 1 अक्टूबर 2023
नई दिल्ली, । Supreme Court ने दहेज हत्या के मामले में मृतक महिला द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को संदेहास्पद बताते हुए दोषी व्यक्ति (पति) को बरी कर दिया। इसके साथ ही, शीर्ष को जबर्ट ने इसके साथ ही कहा कि जब आरोपी को दोषी ठहराने और सजा देने के लिए एक मात्र आधार पत्नी का मरने से पहले दिया गया बयान ही हो तो यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उक्त बयान (मृत्यु पूर्व बयान) भरोसेमंद हो।’जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए फुले सिंह को बरी कर दिया।
पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर आश्चर्य जताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कैसे संभव है कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान एक आरोपी के लिए भरोसेमंद है, पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने मृतक महिला के ससुर जोरा सिंह के मामले में मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को अविश्वनीय बताया, जबकि उसके पति फुले सिंह के मामले में भरोसेमंद माना है। साभार
Leave a Reply