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जानिए:जसपुर के भोगपुर डाम की महिला ग्राम प्रधान के खिलाफ क्यों हुआ मुकदमा दर्ज

जसपुर। कोतवाली पुलिस ने फर्जी अभिलेख के सहारे चुनाव लड़ने की शिकायत पर भोगपुर डाम की महिला ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र सिंह चौहान निवासी ग्राम वीरपुरी ने बताया कि उन्होंने आरटीआई के तहत बीडीओ से सूचना मांगी थी। इसमें पता चला कि वर्ष 2019-20 में सिमरनजीत कौर के नाम से ग्राम प्रधान बनीं महिला का वास्तविक नाम रजविंदर कौर है। चुनाव अधिकारी को दिए गए आधार कार्ड में सिमरनजीत की जन्मतिथि दो फरवरी 1985 अंकित है जबकि परिवार रजिस्टर में जन्म का वर्ष 1982 दर्शाया गया है। टीसी में वास्तविक नाम रजविंदर की जन्मतिथि 15 मई 1990 दर्ज है। बताया कि परिवार रजिस्टर में सिमरनजीत की जाति कुम्हार सिख ओबीसी है जबकि प्राथमिक विद्यालय ग्राम देवीपुर (कोटाबाग) नैनीताल के अभिलेखों में सिमरनजीत की जगह दर्ज रजविंदर कौर की अनुसूचित जाति मजहबी दर्शाई गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2004-05 का आठवीं की परीक्षा के अंकपत्र का परीक्षा परिणाम भी फर्जी है। किसान जूनियर हाईस्कूल लालकुआं में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।

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