जसपुर:चेक बाउंस के दोषी को छह माह की सजा
दो लाख के चेक का दो बार हुआ था अनादरण,
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला
अंकुर जैन, ब्यूरो चीफ़
जसपुर। चेक बाउंस के करीब चार साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। उसे 3.10 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
जसपुर निवासी जितेंद्र कुमार ने बहादुर लाल के खिलाफ परिवाद 1 दायर किया था। आरोप था कि बहादुर ने बकाया धनराशि के भुगतान के लिए दो लाख रुपये का चेक दिया था।
जो 24 नवंबर 2021 और छह जनवरी 2022 को भुगतान के लिए लगाया गया। दोनों ही बार खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक अनादरित हो गया। इसके बाद आरोपी को 12 जनवरी 2022 को कानूनी नोटिस भेजा गया।

इसके बावजूद उसने भुगतान नहीं करने पर कोर्ट की शरण ली। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।
अदालत ने जुर्माने की राशि में से तीन लाख रुपये परिवादी को बतौर प्रतिकर देने और 10 हजार रुपये राजकोष में जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


इस्लाम हुसैन
संपादक – कुमाऊँ मिडडे
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