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सर्विस ट्रिब्युनल ने निरस्त किये एसएसपी व आईजी के आदेश

वाहन दुर्घटना की विवेचना में गलत चालक दर्शाने का आरोप लगाकर कियरा गया था महिला दरोगा को दण्डि

काशीपुर।उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी अधि कारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का निर्णय करने वाले विशेष न्यायालय (ट्रिब्युनल) की नैनीताल पीठ ने एस. एस.पी. अल्मोड़ा तथा आई. जी कुमाऊं नैनीताल के पुलिस सब इंस्पैक्टर जरन्नुम सईद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में किये गये दण्ड आदेश को निरस्त कर दिया। ट्रिब्युनल सदस्य (प्रशासनिक) कैप्टन आलोक शेखर तिवारी की बेंच ने महिला दरोगा की याचिका पर एस. एस.पी. के दण्ड आदेश तथा आई.जी. के अपील आदेश को स्थिर रखने योग्य नहीं होने तथा विधिविरूद्ध मानते हुये निरस्त किया है। वर्तमान में काशीपुर जी. आर. पी. चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक तरन्नुम सईद की ओर से अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की नैनीताल पीठ में याचिका संख्या 16 सन 2025 दायर

की थी। इसमें कहा गया था कि जब 2021 में वह थाना सल्ट जिला अलमोड़ा में तैनात थी तो वाहन दुर्घटना सम्बंधी मुकदमा संख्या। 09/2021 की विवेचना उसे सौंपी गयी। याची द्वारा अपने कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी व कर्मठता से पालन करते हुये वाहन मालिक व अन्य सम्बंधित गवाहों के बयान दर्ज किये गये। बयानों में तत्समय सुरेन्द्र सिंह तथा वीरेन्द्र सिंह दो व्यक्तियों के नाम आने पर दोनों

की सीडीआर लोकेशन प्राप्त करने हेतु एसएसपी को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया जो उसकी दौराने विवेचना प्राप्त नहीं हुई एवं प्रकरण की गहन विवेचना हेतु मौके बनायी गयी मौजूद लोगों द्वारा वीडियो प्राप्त कर वीडियो में दिखाई पड़ रहे व्यक्तियों के बयान लेना शेष था। इसी मध्य विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष को हस्तांतरित कर दी गयी। इसके उपरान्त भी विवेचना विभिन्न पुलिस अधिकारियों को

हस्तांतरित हुई। इस प्रकरण में प्रारंभिक जांच पुलिस उपाधीक्षक, रानीखेत से करायी गयी जिन्होंने अपनी जांच आख्या में बिना स्वतंत्र साक्ष्यों तथा याची के पक्ष को विचार में लिये, बिना स्वतंत्र गवाहों तथा साक्ष्यों के याची को जानबूझकर भटकाने तथा वाहन स्वामी को बीमा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विवेचना कर वाहन चालक वीरेन्द्र सिंह को प्रकाश में लाये जाने के दोषी होने का निष्कर्ष दे दिया। वरिष्ठ पुलिस अध पर ीक्षक ने इस जांच आख्या को आधार बनाते हुये अपने आदेश दिनांक 06-05-2023 से उपनिरीक्षक की वर्ष 2023 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का आदेश दे दिया। उपनिरीक्षक द्वारा इसकी अपील आई, जी. कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल को की गयी लेकिन उन्होंने भी अपील पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अपील आदेश दिनांक (शेष पृष्ठ सात पर)

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