अदालत ने आरोपी को दोषी करार,सात साल की सुनाई सजा

खटीमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने ढाई साल पूर्व जानलेवा हमला कर आंख फोड़ने के मामले में आरोपी को दोषी करार देकर सात साल की सजा सुनाई है। साथ 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ग्राम तपेड़ा नानकमत्ता निवासी लखविंदर सिंह ने नानकमत्ता पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके प्रतापपुर स्थित पोल्ट्री फार्म में पश्चिम बंगाल निवासी मतीउर रहमान व दिनेशपुर निवासी गणेश नौकरी करते थे। 14 मई 2023 को दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। इसमें दिनेशपुर निवासी गणेश ने धारदार हथियार से वार कर मतीउर रहमान की आंख फोड़ दी।मामले में आरोपी पर केस दर्ज किया। वहीं इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने 6 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दिनेशपुर निवासी गणेश को दोषी मानते हुए उसे धारा 307 में सात साल का कारावास की सजा व दस हजार का जुर्माना एवं धारा 326 में पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये के जुर्माना तथा धारा 504 में एक साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। तीनों ही सजाएं एक साथ चलेंगी।

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