ऋण लेने की चाह रखने वाले 30 सितम्बर तक समाज कल्याण मे अपना आवेदन जमा करे दिव्यांग व्यक्ती

रूद्रपुर 26 अगस्त 2025- जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला प्रबंधक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम अमन अनिरूद्ध ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दिव्यांग व्यक्यिों के लिये संचालित जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जनपद को 08 भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होने बताया कि सावधि ऋण योजनान्तर्गत 05 का लक्ष्य प्राप्त है जिस हेतु 65 हजार सावधि ऋण 06 प्रतिशत ब्याज दर पर एवं 10 हजार अनुदान देय है। मार्जिन मनी ऋण योजना में 02 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिस हेतु योजना लागत 01 लाख तक 10 हजार अनुदान, 65 हजार बैंक ऋण, 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण रूपया 25 हजार 04 प्रतिशत ब्याज दर पर एवं दुकान निर्माण योजना हेतु 01 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिस हेत योजना लागत 50 हजार अनुदान 10 हजार तथा 40 हजार ऋण 04 प्रतिशत ब्याज दर देय है। उन्होने बताया कि आवेदनकर्ता जनपद का निवासी हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी जिसमें 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता हो, वार्षिक आय शहरी क्षेत्र हेतु 02 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 01 लाख 60 हजार तक हो, आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र के साथ अवेदन कर सकता है। उन्होने बताया कि पात्र इच्छुक दिव्यांग व्यक्ति जो अपना स्वयं का रोजगार करने हेतु ऋण लेना चाहते है वे पूर्ण औपचारिकताअें के साथ 30 सितम्बर 2025 तक अपना आवेदन सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। उन्होने बताया कि दुकान निर्माण योजनान्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के पास शहरी अथवा व्यवसायिक स्थलों पर स्वयं अथवा उनके माता-पिता की भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है तथा सावधि ऋण 50 हजार से अधिक की दशा में स्वयं अथवा किसी एक जमानती (गारण्टर) की भूमि निगम के पक्ष में बन्धक बनाये जाने का प्राविधान है।

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